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श्री महेश्वर इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के अधिकार बहाल, न्यायालय ने संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ से मांगा जवाब

जिला संवाददाता

श्री महेश्वर इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के अधिकार बहाल, न्यायालय ने संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ से मांगा जवाब

 

श्री महेश्वर इंटर कॉलेज प्रबंधक श्री मुकेश बिहारी भट्टर जी ने कहा कि मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सासनी गेट स्थित श्री महेश्वर इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति बहाल कर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

उन्होंने कहा कि नेक नीयति और इंसाफ की जीत हुई है।

कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य की तैनाती और बकाये वेतन भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था। निस्तारण न होने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ ने प्रबंध समिति के अधिकारों पर रोक लगाते हुए प्राधिकृत नियंत्रक शीलेंद्र यादव को नियुक्त कर दिया था। उन्होंने प्रधानाचार्य विनोद शर्मा को हटाकर राजकुमार को प्रधानाचार्य बना दिया। शीलेंद्र यादव के अनुसार राजकुमार को वरिष्ठता के चलते प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था।

अध्यक्ष अशोक कुमार गांधी के अनुसार संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ ने वेतन वितरण में चूक बताया, जिसे न्यायालय ने गलत माना। न्यायालय के अनुसार संयुक्त शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा गया है। प्रबंधक के हस्ताक्षर को वैध करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ को पत्र भेजा जाएगा।

प्रबंध समिति की अधिवक्ता वशिष्ठ तिवारी का कहना है कि विपक्षी को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार और सभी बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया था। कुछ भी बकाया नहीं था फिर भी अवैधानिक तरीके से प्रबंध समिति के अधिकारों पर रोक लगाते हुए प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति का आदेश पारित किया गया। न्यायालय ने 8 दिसंबर 2023 को प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रबंध समिति के अधिकारों को बहाल कर दिया।

AKHAND BHARAT NEWS

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